बुधवार, 25 जून 2014

किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ कैसे लें जाने ?



किसानों के साथ होने वाली किसी भी जानलेवा दुर्घटना की स्थिति में यह बीमा दिया जाता है। 
यह किसान परिवार को संकट की घड़ी से उवारने के लिए सरकार की मदद है लेकिन इसमें भी 
 बिचौलिए हावी हैं। चप्पे चप्पे पर कानून की बंदिशें उन्हें उनके हक से वंचित करती हैं।
जिन किसानों के नाम खतौनी में दर्ज होते हैं उन्हें इस बीमा का लाभ दिया जाता है। इसके लिए 
 किसानों को कहीं किसी तरह की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है। इसके अलावा उन्हें कोई 
किस्त भी नहीं देनी होती। किसान का खतौनी में नाम चाहे मुख्य खातेदार के रू प में हो या फिर 
सह खातेदार के रूप में उनके परिवार इस बीमा को पाने के हकदार होते हैं। बंटाईदारी पर खेती 
करने वाले किसानों के परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलता।
प्रदेश सरकार खतौनी में जिन किसानों का नाम दर्ज है उनके परिवारीजनों के लिए एक लाख 
रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराती है। योजना की खासियत यह भी है कि मौत के कारण को 
लेकर इसमें कोई अड़चन नहीं है। मौत आकस्मिक हो या फिर कुदरती दोनों स्थितियों में किसान 
के आश्रितों को इसका लाभ मिलता है। मौत सांप काटने से हो या फिर पानी में डूबने से या फिर 
मकान की छत या पेड़ आदि से गिरने पर भी किसान को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
दावा कैसे और कहां किया जाता है किसान की मौत की सूचना तत्काल अपने इलाके के लेखपाल 
को देनी चाहिए। शासन से इस तरह की दुर्घटना का प्रारूप 15 दिन में तैयार करना होता है। इस 
लिए इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए पोस्टमॉर्डम कराना भी 
ठीक रहता है। इसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाता है।
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Source – KalpatruExpress News Papper









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